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अपील निर्णय के बाद भी बिंदु छिपाकर जारी की सूचना।

आयोग ने करेंगे अपील व सरकार से करवाएंगे विशेष जांच।

http://(मोहरसिंह) नोहर,जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में लोक सूचना अधिकारी एवम ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रावतसर द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाए जाने पर प्रथम अपील लोकससूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम निदेशक आर्थिक एवम सांख्यिकी निदेशालय जयपुर में को की गई। प्रथम अपील ने निर्णय पारित किया गया कि अपीलार्थी को बकाया सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवाई जाए। आदेश की पालना में लोकसूचना अधिकारी एवम ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रावतसर द्वारा नकल जारी की गई????? राजीव गांधी युवा मित्र स्वयं सेवक का नाम की नकल तो जारी कर दी….लेकिन मोबाइल नंबर ,बैंक नाम,खाता संख्या,ifsc code आदि पर कागज रख दिया और फोटो स्टेट कर नकल जारी कर दी???? अधिनियम इस बात की छूट नही देता कि आप मूल दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करेंगे या कोई बीच में से बिंदु छिपाएंगे। साथ ही सूचना राजकोषीय भुगतान की है को छिपाई नही जा सकती। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि द्वितीय अपील आयोग में प्रेषित करेंगे ,साथ ही राज्य सरकार से विशेष जांच जांच करवाएंगे।।

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